नई दिल्ली, 29 सितंबर (वेब वार्ता)। नगर निगम प्रशासन ने सभी जोन में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच का फैसला किया है। इसे लेकर कर्मचारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा संपत्ति कर जमा नहीं करने, रिहायशी स्थान पर चलने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा निगम को कन्वर्जन शुल्क जमा नहीं वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों को बीते सप्ताह निगम के सदन की बैठक में विभिन्न पार्षदों ने प्रमुखता से उठाया था। पीतमपुरा के पार्षद अमित नागपाल ने बताया कि बैंक्वेट हॉल समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बेहतर तरीके से निगम जांच करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठान निगम को संपत्ति कर जमा करा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। जिससे निगम को यदि राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो उसे रोका जा सके।


